दिशुम मांझी की बैठक करने की नहीं मिली अनुमति

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झारखण्ड/पाकुड़, अमड़ापाड़ा : ज़िले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी ने अपने कार्यालय पत्रांक-535/2025, दिनांक-13.03.2025 के माध्यम से संसूचित किया कि आदिवासी समाज के द्विपक्षीय भूमि विवाद को लेकर दिनांक 16.03.2025 को दिशुम मांझी की बैठक आहूत की गई है।

 

ज्ञात हो कि इस संदर्भ में यह भी उल्लेखित है किया गया है कि आमडापाडा अचंल अंतर्गत ग्राम पंचायत-जामुगडिया के ग्राम-जामकीनाली में आदिवासी समुदायों के बीच आपसी जमीनी विवाद को लेकर दिनांक-23.02. 2025/24.02.2025 को मांझी परगना बैसी की बैठक आहूत की गयी थी।

 

उक्त बैठक में जुर्माने एवं मारपीट की घटना को लेकर आमड़ापाड़ा थाना काण्ड सं0-15/25 में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज है तथा दिनांक-16.03.2025 को दिशुम मांझी की बैठक किये जाने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

अनुमंडल पदाधिकारी ने होटलों में चलाया जांच अभियान

ज्ञातव्य है कि माह-फरवरी एवं मार्च-2025 में विभिन्न पर्व-त्यौहार को लेकर विधि-व्यवस्था के मददेनजर कार्यालय आदेश ज्ञापांक-26/2025, दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत दिनांक 13.03.2025 से दिनांक-07.04.2025 तक के लिए सम्पूर्ण पाकुड़ अनुमंडल क्षेत्र में निषेधज्ञा लागू है।

 

  • अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ से मिला निर्देश

पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, आमड़ापाड़ा से अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ को प्राप्त पत्र एवं कार्यालय आदेश ज्ञापांक-26/2025, दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत दिनांक 13.03.2025 से दिनांक-07.04.2025 तक के लिए सम्पूर्ण पाकुड़ अनुमंडल क्षेत्र में लागू किये गये निषेधज्ञा के आलोक में तथा विधि-व्यवस्था कीक समस्या के मददेनजर दिनांक-16.03.2025 को ग्राम-जामकीनाली, थाना-आमडापाड़ा में दिशुम मांझी की बैठक करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

 

इस कम में अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा एवं थाना प्रभारी, आमड़ापाड़ा को निदेश दिया जाता है कि आपस में समन्वय स्थापित कर दिशुम मांझी आयोजनकर्ता से सम्पर्क स्थापित कर इस आशय की सूचना से अवगत कराया जाय।

 

वहीं थाना प्रभारी, आमड़ापाड़ा को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश का उल्लंधन एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न किये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगें।

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आकाश भगत

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