चला प्रशासन का डंडा, 2 लाख 62 हजार 152 रूपए का जुर्माना कटा
- वाहन नियमों की अवहेलना का दुष्परिणाम
झारखण्ड/पाकुड़ : ज़िले के उपायुक्त मनीष कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में दिनांक बीते 04-11-24 को रात्रि में पाकुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मालपहाड़ी, हिरणपुर, महेशपुर, कोटालपोखर सड़क मार्गो की ओर परिवहन होने वाले व्यावसायिक वाहन, जो नो एन्ट्री, ओवर लोड, बॉडी अल्टरेशन (अतिरिक्त रूप से जोड़े गए डाला एवं एंगल) एवं अन्य नियमों का उल्लंघन करते है ऐसे वाहनो का जांच अभियान चलाया गया जिसमें 77 वाहनों से जांच के क्रम मे कुल 31 वाहनों से नो एन्ट्री का उलंघन करने, वाहन का वैध कागजात नहीं होने तथा बॉडी अल्टीरेशन होने की स्थिति मे तथा मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए पकड़े गये।
इन सभी वाहनों से जुर्माने की राशि के तौर पर 2 लाख 62 बासठ हजार 152 रूपए ऑनलाइन इ-पॉस मशीन से ऑनलाइन चालान निर्गत की गई।
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साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा जिले के सभी वाहन स्वामी एवं चालकों से पुनः अपील किया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित समयानुसार नो एन्ट्री, अवैध परिवहन, वाहन बॉडी अल्टरेशन ना करें। अन्यथा चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर अतिरिक्त दंड की राशि वसूलने के साथ आपके वाहन एवं वाहन स्वामी/ चालक के ऊपर जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना करने को लेकर एवं अन्य विधि संगत कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।