आज संध्या 5 बजे से चुनावी प्रचार-प्रसार पर लगी रोक, जानें और क्या रहेगा बंद

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  • सार्वजनिक सभा या जुलूस, लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित
  • बाहरी लोगों को जिला में रहने की अनुमति नहीं
  • जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता को किया संबोधित

झारखण्ड/पाकुड़ : जिला में 20 नवम्बर 2024 को मतदान तिथि निर्धारित है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18.11.2024 की संध्या 5 बजे से चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक लागू है।

 

इसी क्रम में समाहरणालय सभागार, पाकुड़ में आयोजत प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

 

मतदान समाप्ति पूर्व के 48 घंटे के साइलेंस पीरियड को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि 18 नवम्बर की संध्या 5 बजे के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस, रोड शो, रैली की अनुमति नहीं होगी, लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा।

 

 

वैसे राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता जो पाकुड़ जिला के निवासी नहीं हैं, प्रचार प्रसार के लिए आए हैं तथा पाकुड़ जिला के किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है उन्हें भी 18 नवम्बर की संध्या 5 बजे के बाद जिला में रहने की अनुमति नहीं होगी। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है, मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।

 

 

जिले के सभी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान 20 नम्वबर को बंद रहेंगे। मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

 

18 नवम्बर के संध्या 5 बजे से 20 नवम्बर एवं 23 नवम्बर को ड्राई डे घोषित किया गया है। अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला चेकनाका में स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता दल , व्यय निगरानी दल तथा अन्य एजेंसी द्वारा अवैध शराब, ड्रग्स, नगदी तथा उपहार की वस्तु आदि के जांच के क्रम में अबतक 9 करोड़ 50 लाख रूपये से ज्यादा मूल्य का सीजर किया जा चुका है।

 

 

 

20 नवंबर को 1014 मतदान केन्द्रों में जिले के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 19 नवंबर को बाजार समिति पाकुड़ स्थित डिस्पैच सेंटर से तीनो विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। डिस्पैच सेंटर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 नवम्बर को मतदान समाप्ति के पश्चात बाजार समिति पाकुड़ में तीनों विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम का रिसिविंग होगा। उपायुक्त ने बताया कि पोस्टल बैलेट मतदान एवं होम वोटिंग व मतदाता सूची पर्ची वितरण करने में पाकुड़ जिला अव्वल है।

 

 

 

पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पूरे जिले में 6000 पुलिस बल/ केंद्रीय सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। CAPF की 33 कम्पनी बाहर से आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी बूथों एवं चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। 60 प्रतिशत से अधिक बूथों पर CAPF लगाये जाएंगे।

 

चुनाव के पारदर्शी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के मद्देनजर अंतर्राज्यीय व अंतरजिला चेकनाका पर सघन निगरानी और चेकिंग की जा रही है।

 

आकाश भगत

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