निर्धारित मार्ग से हाईवा परिचालन न करना पड़ा भरी, वसूला गया जुर्माना

झारखण्ड/पाकुड़, अमड़ापाड़ा : ज़िले के अमड़ापाड़ा प्रखण्ड में संचालित दो कोल कम्पनी (बीजीआर और डीबीएल) में कोयला ट्रांसपोर्ट करने वालों गाड़ी मालिकों पर ज़िला परिवहन कार्यालय का गिरा गाज।
आज रविवार को पाकुड़ डीसी मृत्युंजय बरनवाल के आदेश के आलोक में डीटीओ संजय पीएम कुजूर के निर्देश पर कुल २८ हाइवा पर पुलिस और डीटीओ कर्मियों के द्वारा वाहनों की जांच कर कुल इकसठ हजार पांच सौ रुपया जुर्माना वसूला गया।
ज्ञात हो कि बीजीआर और डीबीएल कोल कंपनी के कोयला वाहन चालक अपनी मनमानी करते हुए दुमका पाकुड़ हाइवे पथ से खाली गाड़ी को लेकर माइंस पहुंचने की होड़ में रहते है, जिसके फलस्वरूप आम जनता अक्सर जाम और कोयला डस्ट से त्रस्त रहती है। पहले पहुंचने के पीछे एक्स्ट्रा ट्रिप पर वेतन के साथ प्रति ट्रिप बोनस (३०० से ४०० रुपए) है।
अभी कुछ दिनों पूर्व डीसी ने नोटिस जारी कर दोनों कोल कंपनी को सख्त निर्देश दिया था कि कोयला खाली कर अपने निर्धारित मार्ग से ही चले नहीं तो वाहन, वाहन चालक, वाहन मालीक सहित ट्रांसपोर्टर पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।