बच्चों से सम्बंधित मुद्दों के अधिकार आधारित रिपोर्टिंग पर पत्रकारों के साथ संवेदिकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन
झारखण्ड/पाकुड़, अमड़ापाड़ा : ज़िले के अमड़ापाड़ा प्रखंड में आज प्रखंड सभागार में झारखंड विकास परिषद द्वारा सुरक्षित बचपन के लिए दामिन पहल परियोजना के तहत विषय-बच्चों से सम्बंधित मुद्दों का अधिकार आधारित रिपोर्टिंग पर पत्रकारों के साथ संवेदिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला का उद्घाटन सनातन मुर्मू, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग, राम टूडू, बॉबी कुमारी ,एल0 एस0 बाल विकास परियोजना विभाग अमडापाडा, जराकी मुखिया साहेबजन टूडू, परियोजना समन्वयक मनोरंजन सिंह एवं पत्रकारों द्वारा संयुक्त से किया गया।
कार्यशाला में परियोजना समन्वयक मनोरंजन सिंह ने कहा की बाल संरक्षण को लेकर मीडिया एक अहम् भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने में किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम- 2015, पाक्सो अधिनियम-2019, समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15), व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की उचित प्रक्रिया का अधिकार (अनुच्छेद 21), किशोर न्याय अधिनियम २००६ के अनुच्छेद 2 (के) में ‘बच्चे’ को 18 साल से कम बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। परिणामतः यह अधिनियम बाल श्रम अधिनियम से अधिक विस्तृत है, क्योंकि इस सभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा देता है तथा उसकी देखभाल करता है।
वहीं मौके पर बॉबी कुमारी एल. एस. बाल विकास परियोजना विभाग अमडापाडा ने कहा, बच्चों के अधिकारों के हनन के मामले की रिपोटिग करतें समय मिडिया को ज्यादा संवेदनशील दिखानी चाहिए । उन्होने कहा बाल अधिकार एक आंदोलन है जिसें हर घर तक पहुचाने की जरुरत है। मिडिया इसमें आपनी अहम भुमिका निभा सकती है।
मौके पर सनातन मुर्मू, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग, राम ने कहा की बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और हमलोगों को यह सुनिश्चित करना होगा की उनके अधिकारो का हनन ना हो। ज़ब भी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो उसमे बच्चों का नाम, जाती, पता आदि उजागर नहीं करना है जिससे बच्चों पर नारात्मक प्रभाव पड़े।
कार्यशाला में पत्रकार संतोष गुप्ता, श्रीराम भगत, कमलकांत पांडे, आकाश भगत, विक्की सान्याल, मो. सलाम, राहुल कुमार एव अन्य पत्रकारगण मौजूद थे।