पाकुड़िया और अमड़ापाड़ा में एनजीटी की अवहेलना पर कार्रवाई
- बालू का हो रहा अवैध परिवहन
- माइनिंग टास्क फोर्स की टीम ने की कार्रवाई
- एनजीटी की अवहेलना पर पकड़े गए वाहन
- पाकुड़िया में एक ट्रैक्टर एवं अमड़ापाड़ा में एक ट्रक जब्त, प्राथमिकी दर्ज
झारखण्ड/पाकुड़ : ज़िले के पाकुड़िया प्रखंड के बीडीओ सह अंचलाधिकारी साइमन मरांडी व थाना प्रभारी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में नवाडीह चौक-बनडीगा मुख्य सड़क स्थित ग्राम- अंगारगड़िया, स्कुल के पास बीते कल एक बालू लदे ट्रैक्टर को अवैध परिवहन करते पाया गया।
ट्रैक्टर वाहन चालक के द्वारा सरकारी वाहन को देखते ही अपने ट्रैक्टर वाहन को छोड़कर भाग गये, सशस्त्र बल तथा चौकीदार के द्वारा चालक को पकड़ने का प्रयास किया गया। परंतु चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।
बालू लदे सोनालिका ट्रैक्टर मोडल नं० DI 42 RX HDM S3, निबंधन संख्या- अंकित नही, इंजन नम्बर- 3102FLU44A1382432F19 एवं चेचिस नं0 OZYSP1397009S3, जिसके ट्रोली नम्बर अंकित नही में 120 घन फुट बालू लदा हुआ पाया गया तथा जाँच के क्रम में बालू खनिज से संबंधित कोई कागजात नही पाया गया।
अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को तत्काल सशस्त्र बल एवं चौकीदार के सहयोग से विधिवत जप्त सूचि बनाकर ट्रैक्टर को जप्त किया गया तथा थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।
वहीं विगत दिनांक 20.07.2024 को रात्रि में अमडापाडा थाना के पु०अ०नि० श्री दिलीप कुमार बास्की एवं श्री अरविन्द कुमार मंडल एवं दो जवान के साथ वाहन जाँच के क्रम में अमडापाडा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहपुर मोड़ में एक ट्रक जिसकी संख्या JH15T 8081 को रोका गया। चालक गाड़ी रोककर अंधेरे रात्त का फायदा उठाकर भाग गये। जब वाहन की जाँच की गयी तो इसमें बालू लदा पाया गया। वाहन की गहन जांच करने पर कोई भी वैध कागजात नहीं पाया गया। बालू लदे ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नं०/ चेचिस नंबर ISB5.98451807181J63725174, MAT541109/1/26672, JH15T 8081 में लगभग 1100 सीएफटी बालू लदा हुआ था।
माननीय राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में दिनांक 10 जून से 15 अक्टुबर तक नदी घाट से बालू का उठाव पर पूर्णतः रोक है।
ज्ञात हो कि वैध खनन पट्टा / अनुज्ञप्ति एवं परिवहन चालान के बिना बालू (खनिज) का उठाव/प्रेषण एवं परिवहन अवैध है, जो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली- 2004 (यथा संशोधित) के नियम 4 का उल्लंघन एवं नियम 54 के साथ-साथ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम- 1957 की धारा-4 का उल्लंघन एवं धारा- 21 एवं राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरण (N.G.T) के तहत दण्डनीय है।
मालूम हो कि बालू एक लघु खनिज है एवं सरकारी संपत्ति है। बालू की चोरी सरकारी सम्पत्ति एवं राजस्व की चोरी है। अतः उक्त वाहन पर एवं वाहन चालक तथा मालिक के विरुद्ध पाकुड़िया थाना एवं अमड़ापाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।