ब्रेकिंग : दुमका के चर्चित अंकिता पेट्रोल हत्याकांड में कोर्ट का आया बड़ा फैसला

images (59)
  • अंकिता के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

झारखण्ड/दुमका : ज़िले के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने आज गुरुवार को दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड के अभियुक्त शाहरूख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

 

ज्ञात हो की कोर्ट ने दोनों को 19 मार्च को दोषी करार दिया था। आज गुरूवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

 

 

दोनों अभियुक्तों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गयी। शाहरुख को 302/34 आजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माना या एक साल की सजा सुनाई गई। नईम को 120 बी के तहत हत्या के षड़यंत्र में आजीवन कारावास, 25 हजार जुर्माना या एक साल की सजा सुनाई गई. इसके अलावे 506 IPC में दो साल सश्रम सजा व ₹5000 जुर्माना एवम पोक्सो के सेक्शन 12 में दो साल की सजा और 5000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई।

 

अभियुक्त शाहरूख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया। इसके अलावा नईम अंसारी उर्फ छोटु को भादवि की धारा 120 बी के तहत और शाहरूख हुसैन पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी माना गया है।

 

 

ज्ञात हो कि एक तरफा प्रेम में आरोपी शाहरुख हुसैन ने 23 अगस्त 2022 को खिड़की से किशोरी पर पेट्रॉल उड़ेल कर आग लगा दी थी।किशोरी का इलाज के दौरान 27 अगस्त को रांची रिम्स में निधन हो गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरूख हुसैन को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था,जबकि दूसरे आरोपी नईम उर्फ छोटू को किशोरी की मौत के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तब से ही दोनों जेल में बंद हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *