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  • 1 अप्रैल तक ED रिमांड पर

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले केजरीवाल ने मामले में अपनी दलीलें खुद कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने सवाल किया कि क्या CM को गिरफ्तार करने के लिए 4 गवाह पर्याप्त है।
 

 

उन्होंने यह दलीलें तब दीं, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की और 7 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है।

 

 

 

ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं और अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं।

 

केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा कि आबकारी नीति मामले में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया है। क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए चार बयान पर्याप्त हैं?

 

उन्होंने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की गई है और वह ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।

 

 

आप के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था।

 

आप नेताओं ने कई मौकों पर केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया और जोर देकर कहा कि वह जेल के अंदर से अपनी सरकार चलाएंगे।

 

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