निर्वाचन कार्य से खराब स्वास्थ्य के आधार पर विमुक्ति में अयोग्य पाये गये कर्मियों के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव
- उपलब्ध कराने के आदेश से कर्मियों में खलबली
- मामला निर्वाचन कार्य से खराब स्वास्थ्य के आधार पर विमुक्ति का
झारखण्ड/पाकुड़ : जिले के उपायुक्त ने निर्वाचन कार्य से खराब स्वास्थ्य के आधार पर विमुक्ति हेतु अभ्यावेदन समर्पित करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत कार्य हेतु अयोग्य (Unfit) पाये गये कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने को सभी कार्यालय प्रधान को कहा है।
- क्या है मामला
लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 के निमित्त मतदान पदाधिकारियों के
रूप में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। कई कर्मियों द्वारा अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए निर्वाचन कार्य से विमुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया था। उनके द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में उनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सा दल का गठन कराते हुए उनकी सम्यक जाँच कराई गई।
स्वास्थ्य परीक्षणोपरांत चिकित्सा दल द्वारा कई कर्मियों को कार्य हेतु उन्हें अयोग्य (Unfit) पाया गया है।
उपरोक्त आलोक में यह स्पष्ट हो गया कि जो कर्मी कार्य हेतु अयोग्य (Unfit) हैं वे निःसंदेह अपने दैनिक सरकारी कार्यों का भी निर्वहन नहीं कर पाते होंगे। ऐसे कर्मी बिना कार्य किये प्रत्येक माह वेतन की राशि प्राप्त कर रहे है जिससे सरकारी खजाने पर बेवजह भार पड़ रह है, जो स्वीकार्य नहीं है।
अतः उपायुक्त ने निर्देश ज़ारी कर संबंधित कार्यालय प्रधान को आपके अधीनस्थ जो कर्मी खराब स्वास्थ्य के आधार पर निर्वाचन कार्य से विमुक्ति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किये है तथा चिकित्सा दल द्वारा भी उन्हें कार्य हेतु अयोग्य (Unfit) पाया गया है, उनके विरूद्ध नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृति का प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के चाप्एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।