अवैध तरीके से कार्ड निर्गत कराकर चावल एवं गेहूँ का उठाव करने वाले कार्डधारियों पर डीएसओ ने की कार्रवाई

राशन कार्ड के साथ लाभार्थी की आधार सीडिंग होगी जरूरी

 

झारखण्ड/पाकुड़ : जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री संजय कुमार दास के द्वारा श्रीमती ललिता देवी,पति राजकुमार यादव, ग्राम-पलनियाँ, ग्राम पंचायत- मंझलाडीह, राशन कार्ड सं० 202007390297 थाना+प्रखंड- हिरणपुर, जिला-पाकुड़ को नोटिस से सूचित किया गया है कि राशन कार्ड स. : 202007390297 आपके द्वारा दिनांक : 28.10.2017 को अवैध तरीके से कार्ड निर्गत कराकर चावल एवं गेहूँ का उठाव लगातार किया जा रहा है। इस कार्ड में कुल 05 सदस्य है। आपके पति श्री राजकुमार यादव के नाम से कृषि उपकरण (ट्रेक्टर) होना पाया गया है एवं चार कमरों का पक्का मकान होने के बावजूद आपके द्वारा खाद्यान्न को उठाव किया जा रहा है।

 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड निर्गत हेतु निर्धारित मानक के अनुसार आप PHH राशन कार्ड के योग्य नहीं है। “झाखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के अध्याय-11 के क्रमांक-7 की कंडिका- (ii) का (ख) के अनुसार वर्ष 2017 से अबतक उठाव किये गये खाद्यान्न की मात्रा ई-पास मशीन में प्रदर्शित दर पर 12% ब्याज सहित वसूलनीय राशि है।

 

अतः आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त गणना के अनुसार कुल 70,903(सत्तर हजार नौ सौ तीन रुपए) जिला आपूर्ति कार्यालय पाकुड़ के नजारत में एक सप्ताह के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *