आयकर विभाग ने जारी किया ITR पर FAQ, दिए 10 सवालों के जवाब
वेतनभोगी लोगों के लिए आयकर भरने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) जारी किए हैं। इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने आईटीआर भरने के दौरान पूछे थे।
आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाता जिनके मोबाइल नंबर आधार से जुड़े नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन कर या वैध डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं।
आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी 3 से 4 दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है। उसने कहा कि आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा।
पासवर्ड बदलने के बारे में एक सवाल के जवाब में विभाग ने कहा कि उपयोगकर्ता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं। वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं।
करदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों में एआईएस, 26एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे।
आईटी रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है।