कांग्रेस नेता नाना पटोले ने IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ किया 500 करोड़ का मानहानि का मुकदमा

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने वरिष्ठ आईपीएस पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में अवैध रूप से फोन टैप करने के आरोप में 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया है । उन्होंने कहा कि यह याचिका लोगों के निजी जीवन में दखल देने और ब्लैकमेल करने की प्रथा को रोकने के मकसद से दायर किया गया है। पटोले ने कहा कि यह पता लगाना जरुरी है कि फोन टैपिंग की साजिश के  पीछे कौन है।

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इस संबंध में बोलते हुए नाना पटोले ने आगे कहा कि जब रश्मि शुक्ला पुणे पुलिस कमिश्नर थीं, तो 2016-17 में मेरे समेत कई राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के फोन अवैध रूप से टैप किए गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा फोन अमजद खान नाम  से  ड्रग्स का कारोबार  करने के रूप में किया गया था। पटोले ने कहा मैंने विधानसभा में यह सवाल उठाया तो उस पर एक जांच समिति नियुक्त की गई। इस कमेटी की रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला को दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ पुणे में केस दर्ज किया गया है । उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस तरह अवैध रूप से फोन टैप करने की वजह से मेरी व्यक्तिगत और सार्वजनिक छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है और इसकी कभी भरपाई नहीं  हो सकती है। इसलिए मैंने कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत रश्मि शुक्ला के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटोले ने कहा कि आमतौर से आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर मामलों की जांच के लिए विशेष अनुमति के साथ फोन टैपिंग की जाती है लेकिन इस तरह के मामले से मेरा कोई लेना -देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से किसी के  फोन को टैप करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन और अपराध है। पटोले ने आरोप लगाया कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे खिलाफ साजिश रची और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने की सुनियोजित षड़यंत्र रचा । उन्होंने कहा कि इस तरह फोन टैप कर बीजेपी की तत्कालीन सरकार मुझे फर्जी अपराधों में फंसाने की कोशिश कर रही थी।

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